SEC ने प्रस्तावित किया शेयरधारक प्रस्ताव नियम 14a-8 को रद्द करने और प्रॉक्सी कॉलिंग प्रक्रिया में सुधार की योजना
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने अधिसूचित किया है कि वह 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज अधिनियम के तहत नियम 14a-8 को रद्द करने का प्रस्ताव दे रहा है, जिससे प्रॉक्सी प्रस्ताव और शेयरधारक सहभागिता पर बदलाव आ सकते हैं।

SEC ने नियम 14a-8 को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। यह नियम शेयरधारकों को वार्षिक बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। SEC इसे अपनी वैधानिक सीमा से बाहर मानता है और इसे राज्य कानूनों में बदलाव के लिए बाधा समझता है। उन्होंने प्रॉक्सी कॉलिंग प्रक्रिया में सुधार की भी योजना बनाई है।
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 16 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि वह नियम 14a-8 को रद्द कर सकता है। यह नियम शेयरधारकों को कंपनी की वार्षिक बैठकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, लेकिन SEC का मानना है कि यह नियम उनकी वैधानिक शक्ति से अधिक है और राज्य कानूनों के अधिकार क्षेत्र में दखल देता है।
SEC ने साथ ही प्रॉक्सी कॉलिंग प्रक्रिया में सुधार के उपायों को भी रेखांकित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता और निवेशकों के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों तक पहुंच और जानकारी की व्यवस्था बेहतर हो सके। इन सुधारों का उद्देश्य शेयरधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है।
यह प्रस्ताव अभी चर्चा और समीक्षा के अधीन है, और इसके लागू होने से कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक संबधित प्रक्रियाओं में समग्र परिवर्तन आ सकते हैं। इसके साथ ही राज्य स्तर के कानून अधिक प्रभावी होंगे, जिससे संघीय एवं राज्य प्राधिकरण के बीच संतुलन की नई स्थिति बन सकती है। इस बदलाव के संभावित प्रभावों का आकलन अब आगे किया जाएगा।
कार्यविधि टिप्पणी
स्रोत: अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, प्रेस रिलीज़, 16 सितंबर 2026
स्रोत
- U.S. Securities and Exchange Commission2026-09-16T14:00:00.000Z
