SEC ने क्रिप्टो संपत्तियों की संरक्षण व्यवस्था के लिए नए प्रस्तावित नियम पेश किए
अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने पंजीकृत निवेश सलाहकारों और नियामित फंडों के लिए क्रिप्टो संपत्ति संरक्षण के लिए विशिष्ट ढांचा बनाने हेतु नए नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया।

SEC ने 1 अक्टूबर 2026 को क्रिप्टो संपत्तियों की कस्टडी से संबंधित नए नियम और संशोधनों का प्रस्ताव पेश किया, जो पंजीकृत निवेश सलाहकारों व नियामित फंडों को फेडरल सिक्योरिटीज कानून के तहत सुरक्षित रूप से क्रिप्टो संपत्तियों को प्रबंधित करने का लक्ष्य रखते हैं।
अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने हाल ही में क्रिप्टो संपत्तियों की संरक्षण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए नियमों और संशोधनों का प्रस्ताव पेश किया है। यह पहल खासतौर पर पंजीकृत निवेश सलाहकारों और नियामित फंडों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि ये संस्थान अपने क्रिप्टो आधारित संपत्तियों को सुरक्षित और फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के अनुरूप रख सकें।
यह प्रस्ताव क्रिप्टो संपत्तियों की कस्टडी (संग्रहण) के लिए एक अनुशासित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके मुताबिक, पंजीकृत निवेश कंपनियां तथा व्यवसाईक फंड क्रिप्टो एसेट्स के रखरखाव में विशेष नियमों का पालन करेंगे, जिससे प्रतिभूति कानूनों के अंतर्गत उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
इस नए ढांचे से क्रिप्टो संपत्तियों के ठोस संरक्षण के साथ-साथ निवेशकों को भरोसा भी मिलेगा कि उनके डिजिटल संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी, सुरक्षित और नियोजित तरीके से होता है। SEC की यह पहल क्रिप्टो वित्तीय बाजारों में नियमन को बेहतर बनाने और उन्हें अधिक संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यविधि टिप्पणी
सूचना अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के 1 अक्टूबर 2026 के आधिकारिक प्रेस रिलीज से ली गई है।
स्रोत
- U.S. Securities and Exchange Commission2026-10-01T16:16:07.000Z
